Sirsa News : शिक्षा का नया सत्र शुरू हो गया है । स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है । हरियाणा के सिरसा जिले में संचालित सभी निजी प्ले स्कूलों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है । राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोई भी निजी प्ले स्कूल बिना पंजीकरण के संचालित नहीं हो सकता । इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।
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महिला एवं बाल विकास विभाग की उपनिदेशक सह जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. दर्शना सिंह ने बताया कि जिले के सभी निजी प्ले स्कूलों को एनसीपीसीआर की गाइडलाइन के तहत पंजीकरण कराना होगा । पहले से पंजीकृत प्ले स्कूलों को भी हर साल अपनी मान्यता का नवीनीकरण कराना आवश्यक है । यदि कोई स्कूल बिना पंजीकरण के संचालित पाया गया तो उस पर बच्चों के नामांकन पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा ।
डॉ. दर्शना सिंह ने बताया कि यदि कोई प्ले स्कूल बच्चों को वैन या अन्य वाहन सुविधा उपलब्ध कराता है तो उसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से सहमति व रूट पास लेना जरूरी होगा ।
प्ले स्कूल केवल 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मान्य होंगे । स्कूल संचालकों को सुरक्षा, पंजीकरण प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज, भवन निर्माण, अग्नि सुरक्षा, चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) की रिपोर्ट और सभी कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन जैसे नियमों का पालन करना होगा । स्कूल के नाम में ‘प्ले स्कूल’ शब्द भी होना चाहिए । Sirsa News
उन्होंने कहा कि एनसीपीसीआर और शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) की धारा 17 के तहत किसी भी सरकारी या निजी प्ले स्कूल में बच्चों को मानसिक या शारीरिक दंड देना दंडनीय अपराध है ।
उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों का दाखिला कराने से पहले प्ले स्कूल का पंजीकरण अवश्य जांच लें । उन्होंने निजी प्ले स्कूल संचालकों को स्वयं पंजीकरण से संबंधित सभी दस्तावेज 30 मई 2025 तक संबंधित कार्यालय में जमा कराने के निर्देश भी दिए । Sirsa News