Haryana Employee Salary Revision : हरियाणा की सैनी सरकार ने राज्य के पार्ट टाइम और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है । सरकार ने इन कर्मचारियों की वेतन दरों में संशोधन किया है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा ।
Haryana Employee Salary Revision : हरियाणा में सरकारी कर्मचारी आज की खबर सुनकर हो जाएगे खुशी से लोट-पोट, हरियाणा में सरकारी कर्मचारी की छुट्टी का बदला नियम
हरियाणा सरकार ने ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के नियमित कर्मचारियों के लिए प्रतिपूरक अवकाश (कंपन ऑफ) और महिला कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश से संबंधित नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं । Haryana Employee Salary Revision
जिनका मासिक वेतन ₹19,900 है, उन्हें प्रतिदिन ₹765 और प्रति घंटे ₹96 तय किया गया है । अगर कोई कर्मचारी प्रतिदिन एक घंटा काम करता है, तो उसे प्रति माह ₹2,487 का भुगतान किया जाएगा ।
जिनका मासिक वेतन ₹24,100 तय है, उन्हें प्रतिदिन ₹927 और प्रति घंटे ₹116 मिलेंगे । अगर कर्मचारी प्रतिदिन एक घंटा काम करता है, तो उसे प्रति माह ₹3,012 का भुगतान किया जाएगा ।
सरकारी नियमित कर्मचारियों के लिए ‘कंपन ऑफ’ अवकाश का प्रावधान Haryana Employee Salary Revision
हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन करके, सरकार ने अब यह प्रावधान किया है कि सरकारी कर्मचारियों को घोषित अवकाश पर काम करने पर प्रतिपूरक अवकाश (कंपन ऑफ) मिलेगा ।
यह छुट्टी एक महीने के भीतर लेनी होगी ।
कुल प्रतिपूरक छुट्टी अधिकतम 16 दिनों से अधिक नहीं हो सकती ।
यदि कोई कर्मचारी एक महीने के भीतर छुट्टी लेने में विफल रहता है और अनुमोदन प्राधिकारी छुट्टी को अस्वीकार कर देता है, तो अगले 15 दिनों के भीतर छुट्टी ली जा सकती है, अन्यथा इसे समाप्त कर दिया जाएगा ।
यदि उसी दिन वित्तीय लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो उस दिन के लिए प्रतिपूरक छुट्टी का भुगतान नहीं किया जाएगा ।
महिला कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश में विशेष लाभ मिला Haryana Employee Salary Revision
सरकार द्वारा किए गए संशोधन के तहत अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को प्रति वर्ष 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे । नई व्यवस्था के अनुसार 30 जून से पहले नियुक्त महिला कर्मचारी अब 20 की जगह 25 आकस्मिक अवकाश की पात्र होंगी, जबकि पुरुषों को 10 अवकाश मिलेंगे ।
30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त महिला कर्मचारियों को 12 अवकाश और पुरुष कर्मचारियों को पांच अवकाश मिलेंगे । 30 सितंबर के बाद नियुक्त महिला कर्मचारियों को 6 अवकाश और पुरुषों को 2 अवकाश मिलेंगे । 30 नवंबर के बाद नियुक्त महिला कर्मचारियों को 3 अवकाश और पुरुषों को 1 अवकाश मिलेगा ।
10, 20 वर्ष की सेवा पर पुरुष कर्मचारियों को अतिरिक्त छुट्टी Haryana Employee Salary Revision
पुरुष कर्मचारियों को सेवा अवधि के आधार पर अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी भी प्रदान की जाती है ।
10 वर्ष की सेवा पर – 10 दिन
10 से 20 वर्ष की सेवा पर – 15 दिन
20 वर्ष या अधिक की सेवा पर – 20 दिन
कर्मचारी उस वर्ष से विस्तारित अवकाश लेने का हकदार होगा जिसमें उसने सेवा की यह अवधि पूरी की हो ।
मृतक कर्मचारी के परिवार को आवास या किराया भत्ता मिलेगा Haryana Employee Salary Revision
यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके निकटतम परिजनों को निम्नलिखित विकल्प दिए जाएंगे ।
दो वर्षों के लिए किराया भत्ता प्राप्त करना या दो वर्षों के लिए सामान्य लाइसेंस शुल्क पर सरकारी आवास में रहना । यदि परिवार दो वर्ष की अवधि से पहले स्वेच्छा से आवास खाली कर देता है, तो शेष समय के लिए किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा ।
आउटसोर्सिंग नीति भाग-2 के तहत अनुबंध का विस्तार Haryana Employee Salary Revision
हरियाणा सरकार ने विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के अनुबंध को भी एक महीने के लिए बढ़ा दिया है । यह अनुबंध अब 31 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा, जिससे हजारों कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा और राहत मिलेगी ।