Sirsa News : हरियाणा के सिरसा जिले में 4 मई को होने वाली नीट परीक्षा 2025 के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं ।
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आदेश के अनुसार, 4 मई को परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में हथियार ले जाना तथा बिना पहचान पत्र के किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा । परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकानें तथा कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।
परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा । सभी परीक्षा केन्द्रों पर सभी प्रकार के उपकरणों, गैजेट्स, मोबाइल फोन आदि का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा । इसके अतिरिक्त, परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं होगी । आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी । यह आदेश 4 मई को परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा ।
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सिरसा के पांच परीक्षा केंद्रों पर 4 मई को कुल 2038 अभ्यर्थी नीट परीक्षा में बैठेंगे । परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी जबकि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक होगी ।