Traffic Challan Rules: भारत सरकार जल्द ही ट्रैफिक चालान न भरने वाले लोगों के लिए नए नियम ला सकती है। इस नियम के अनुसार, जो भी व्यक्ति अपना ई-चालान नहीं भरेगा उसका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) रद्द कर दिया जाएगा
और उसे दोबारा गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये नियम यातायात जुर्माने की वसूली बढ़ाने और नियमों के अनुपालन पर जोर देने के लिए पेश किए जा रहे हैं।
Traffic Challan Rules

नये मसौदा नियमों के अनुसार, यातायात ई-चालान का भुगतान न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। वाहन मालिकों को तीन महीने के भीतर यातायात ई-चालान का भुगतान करना होगा, ऐसा न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
जिन चालकों ने एक वित्तीय वर्ष में लाल बत्ती तोड़ने या खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के लिए तीन चालान प्रस्तुत किए हैं, उनका लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।
Traffic Challan Rules

प्रस्ताव में बीमा प्रीमियम को यातायात ई-चालान से जोड़ने का भी आह्वान किया गया है। यदि किसी वाहन चालक के पास पिछले वित्तीय वर्ष से दो या अधिक चालान लंबित हैं, तो उसे अधिक बीमा प्रीमियम का भुगतान करना पड़ सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, जारी किए गए सभी ई-चालानों में से बमुश्किल 40% ही वसूल किए जाते हैं। दिल्ली में रिकवरी दर सबसे कम 14% है, इसके बाद कर्नाटक में 21% तथा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 27-27% है। महाराष्ट्र और हरियाणा में रिकवरी दर सबसे अधिक 62-76% है।
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